Civil Services Exam: UPSC tells SC, Exams on October 4 cant be postponed – सिविल सर्विस परीक्षा मामला : UPSC ने SC से कहा, 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को टाला नहीं जा सकता

सिविल सर्विस परीक्षा मामला : UPSC ने SC से कहा, 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को टाला नहीं जा सकता

UPSC ने SC से कहा, 4 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को टाला नहीं जा सकता है.

नई दिल्ली:

UPSC ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 4 अक्टूबर को होने वाली सिविल सेवा परीक्षा को COVID-19 के कारण टाला नहीं जा सकता है. इस मामले पर SC ने UPSC को मंगलवार तक अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है. दरअसल, COVID-19 मामलों में वृद्धि के कारण सुप्रीम कोर्ट  UPSC की परीक्षा स्थगित करने की याचिका पर सुनवाई कर रहा है. UPSC के वकील ने अदालत को बताया कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा पहले 30 सितंबर को होनी थी और इसे 4 अक्टूबर के लिए स्थगित कर दिया गया था और आगे कोई स्थगन संभव नहीं है. इसलिए परीक्षा अपने तय शेड्यूल पर ही 4 अक्टूबर को ही आयोजित की जा सकती है. 

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बता दें कि सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2020 के आयोजन के खिलाफ UPSC के 20 उम्मीदवारों द्वारा यह याचिका  दायर की गई है. उन्होंने कहा है कि यह 7 घंटे लंबी ऑफ़लाइन परीक्षा है, जो लगभग छह लाख उम्मीदवारों द्वारा दी जाएगी. ये भारत के 72 शहरों में परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी.

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इससे कोविड -19 वायरस के आगे प्रसार का एक बड़ा स्रोत होने की संभावना है. इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि UPSC परीक्षा के लिए संशोधित कैलेंडर संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत पूरी तरह से मनमाना और स्वास्थ्य व जीने के अधिकार का उल्लंघन करने वाला है. इसी के साथ याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि बीमारी या मृत्यु के जोखिम के डर से, वे परीक्षा देने में सक्षम नहीं हो सकते हैं. 


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