COVID-19: Uttar Pradesh government to bring ordinance to protect Corona warriors – COVID-19: कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए अध्यादेश लाएगी उत्तर प्रदेश सरकार

COVID-19: कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए अध्यादेश लाएगी उत्तर प्रदेश सरकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (फाइल फोटो)

खास बातें

  • अपने द्वारा नामित कर्मियों की सुरक्षा के लिए लाएगी अध्यादेश
  • उत्तर प्रदेश महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020′ लाने पर विचार कर रही है
  • महामारी रोग अधिनियम-1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जाएगा

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश सरकार कोविड-19 महामारी के बीच आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे स्वास्थ्यकर्मियों, पुलिसकर्मियों तथा सफाई कर्मियों के साथ-साथ अन्य कोरोना योद्धाओं तथा अपने द्वारा नामित अन्य कार्मिकों को हर हाल में सुरक्षा प्रदान करने के लिए जल्द ही एक अध्यादेश लाएगी. राज्य सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि राज्य सरकार ‘उत्तर प्रदेश महामारी नियंत्रण अध्यादेश 2020’ लाने पर विचार कर रही है. गृह विभाग के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने बुधवार को संवाददाताओं से कहा कि कोविड-19 के इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को कड़ी सजा दिलाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा महामारी रोग अधिनियम-1897 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया जाएगा.

इस अध्यादेश के लागू होने से कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ अब प्रभावी कार्रवाई की जा सकेगी. नए कानून से स्वास्थ्य कर्मियों के मनोबल में वृद्धि होगी. अवस्थी ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ-साथ अन्य कोरोना योद्धाओं, जैसे कि स्वच्छता कर्मी, पुलिसकर्मी एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से लड़ने के लिए नामित अन्य कार्मिकों को हर हाल में सुरक्षा प्रदान करने के लिए उप्र सरकार द्वारा अध्यादेश लाया जा रहा है.

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बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महामारी कानून में व्यापक संशोधन करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है. भारत सरकार ने हाल ही में अपने महामारी कानून में संशोधन किया है. उसके तहत भारत सरकार ने चिकित्साकर्मियों पर किसी प्रकार का हमला एवं उनके सा​थ दुर्व्यवहार पर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया है. उन्होंने कहा कि इसे तो लागू किया ही है. इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों और कोरोना योद्धाओं पर अगर कोई भी व्यक्ति हमला करता है तो इसके लिए सात साल की सजा और पांच लाख रुपये का जुर्माना होगा.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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