दतिया विधायक राजेंद्र भारती दोषी करार, तिहाड़ जेल भेजे गए

दिल्ली।मध्यप्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को बड़ा झटका—दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में अदालत ने दोषी ठहरा दिया है।करीब 25 साल पुराने बैंक घोटाले मामले में दिल्ली की विशेष MP/MLA कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उन्हें दोषी मानते हुए तिहाड़ जेल भेज दिया है। सजा की अवधि का ऐलान कोर्ट कल करेगी।

क्या है पूरा मामला?

मामला जिला सहकारी कृषि ग्रामीण बैंक दतिया से जुड़ा हैआरोप है कि बैंक अध्यक्ष रहते हुए भारती ने फर्जी दस्तावेज और कागजों में हेरफेर (टैम्परिंग) कर FD में गड़बड़ी कीनियमों के विरुद्ध जाकर लगातार ऊंची ब्याज दर (13.5%) का फायदा उठायाFD की अवधि को अवैध रूप से बढ़ाकर बैंक को लाखों का नुकसान पहुंचाया किन धाराओं में केस?

अदालत ने मामले में IPC की गंभीर धाराओं के तहत दोषी माना:420 (धोखाधड़ी), 467, 468, 471 (फर्जी दस्तावेज), 409 (आपराधिक विश्वासघात), 120B (षड्यंत्र) कोर्ट का रुखहाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पहले ही राहत नहीं मिली थीमामला ट्रांसफर होकर दिल्ली की विशेष अदालत में चलाअब कोर्ट ने साफ किया—प्रथम दृष्टया नहीं, बल्कि ठोस आधार पर दोष सिद्ध

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