Jharkhand High Court on Wednesday granted bail to 17 foreign nationals associated with Tabligi Jamaat – झारखंड उच्च न्यायालय ने तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिकों को दी जमानत

तबलीगी जमात से जुड़े लोगों को झारखंड हाई कोर्ट ने दी जमानत

रांची:

झारखंड उच्च न्यायालय ने बुधवार को तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी नागरिकों को जमानत दे दी. इन सभी को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी गई. उन्हें वीजा नियमों के उल्लंघन और लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन के आरोप में रांची के  हिंदपीढ़ी क्षेत्र से मार्च में हिरासत में लिया गया था. उनके खिलाफ 7 अप्रैल को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188, 269, 270 और 271 के तहत मामला दर्ज किया गया था. और महामारी रोग अधिनियम की धारा 3, विदेशियों अधिनियम 1946 की धारा 13/14 (बी) (सी) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51.

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इससे पहले मई में, रांची में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद इसे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था. इधर झारखंड में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण से हजारीबाग और जमशेदपुर में एक-एक व्यक्ति की मौत हो गयी जिसे मिलाकर राज्य में इस संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 38 हो गयी है. वहीं, इस अवधि में राज्य में संक्रमण के रिकॉर्ड 337 नए मामले सामने आए हैं जिन्हें मिलाकर राज्य में कोरोना संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 4,562 हो गयी है.


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