जिला मुख्यालय से सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही आबकारी विभाग ने सारे नियमों को दरकिनार करते हुए सोम कंपनी की शराब दुकान खुलवा दी और इतना ही नहीं बल्कि जिस भवन में वह कलारी संचालित है वह पीएम आवास है जबकि पीएम आवास में शराब दुकान होना गैर कानूनी है।सड़क सुरक्षा नीति की यदि बात करें तो नौति में शराब दुकानों के लायसेंस हाईवे से 100 मीटर दूर ही देने का प्रावधान है। जहां सौ मीटर के दायरे में शराब दुकानें हैं, उन्हें हटाने का प्रावधान है, वहीं हाईवे के आसपास कितना स्थान खाली रखा जाए, ये लोक निर्माण विभाग तय करता है वाणिज्यिक या आवासीय गतिविधियां कहां से शुरू होगी, यह भी नए सिरे से निर्धारित करना रहता है। इन सभी नियमों के उपरांत भी जिला आबकारी विभाग ने सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी। वहीं दूसरी ओर जिस भवन में सोम कंपनी की यह शराब की दुकान संचालित है वह भवन पीएम आवास योजना के अंतर्गत बना है और यह दुकान ग्राम पंचायत पठारी में आती है, अब ऐसे में बड़ा सवाल यह हैं कि इस प्रकार नियमों को ताक में रखकर मुख्य मार्ग पर वह भी एक प्रधानमंत्री आवास में ही शराब दुकान का संचालन आबकारी विभाग बड़े सबाल खड़े करता हैं। इस पर अब आबकारी विभाग जांच कर कार्यवाही की बात कह रहा है।
बाइट- सुदीप तोमर, ado आबकारी रायसेन।