मुरैना के जिला न्यायालय ने महापौर शारदा सोलंकी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं जानकारी रहे की उन पर दसवीं की फर्जी मारपीट बनवाने का आरोप लगा था….
नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही मीना मुकेश जाटव ने उनके खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसके बाद जांच सामने में आया की मार्कशीट फर्जी तरीके से बनवाई गई है | और वह मार्कशीट फर्जी है जिस पर न्यायालय ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश दिए है | वहीं महापौर और उनके वकील संजय मिश्रा का कहना है कि उन्हें ऐसे किसी भी फैसले की जानकारी नहीं है……
गौरतलब है कि महापौर शारदा सोलंकी कांग्रेस से महापौर का चुनाव लड़ी और भारतीय जनता पार्टी से उनकी प्रतिद्वंद्वी रही मीना मुकेश जाटव ने उनकी मार्कशीट और जाति प्रमाण पत्र को फर्जी बताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी | मीना मुकेश जाटव कोर्ट में जाति प्रमाण पत्र गलत होने की जानकारी नहीं साबित कर पाई,लेकिन दसवीं की मार्कशीट में गड़बड़ी होने की सूचना सामने आई RTI से सामने आई जानकारी के अनुसार महापौर ने जिस स्कूल में 1986 में दसवीं पास करने का दावा किया है वहां के स्कूल प्रबंधन ने बताया कि उनके यहां उस साल इस नाम के किसी विद्यार्थी ने एडमिशन ही नहीं लिया था एवं RTI के तहत निकाली गई जानकारी यह भी निकल कर आया की शारदा सोलंकी की मार्कशीट में जो रोल नंबर दिया गया है वह किसी अन्य शख्स के नाम पर दर्ज है….
हालांकि पूरे मामले पर मुरैना जिला न्यायालय महापौर के खिलाफ सिविल लाइन थाने में केस दर्ज करने के निर्देश दे दिया है मीना मुकेश जाटव के वकील किशोरी लाल गुप्ता ने कहा जिस स्कूल से महापौर की अनुसूची बनी है उसने भी इस अनुसूची को गलत बताया है उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड ने भी उक्त रोल नंबर की अनुसूची को किसी नरोत्तम नाम के युवक का बताया है जो सभी विषयों में फेल है इस अनुसूची का उपयोग महापौर के नामांकन में हुआ है कोर्ट ने सिविल लाइन थाने को महापौर शारदा सोलंकी के खिलाफ IPC की धारा 420, 467 468 के तहत केस दर्ज करने के निर्देश दिए।