One day salary deduction no longer mandatory for covid-19 fund in Uttarakhand – उत्तराखंड में कोविड-19 कोष के लिए एक दिन की वेतन कटौती अब अनिवार्य नहीं

उत्तराखंड में कोविड-19 कोष के लिए एक दिन की वेतन कटौती अब अनिवार्य नहीं

प्रतीकात्मक तस्वीर

देहरादून:

उत्तराखंड सरकार ने कोविड- 19 कोष के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन से हर महीने एक दिन का वेतन काटे जाने से छूट देने संबंधी आदेश सोमवार को जारी कर दिया. अब एक अक्टूबर से राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन से यह कटौती नहीं होगी.

यह भी पढ़ें

पिछले सप्ताह हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में लिए गए फैसले के अनुरूप यह आदेश जारी किया गया है. इससे पहले, कोविड कोष के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन से प्रतिमाह एक दिन के वेतन की कटौती अनिवार्य कर दी गयी थी .

यह भी पढ़ें- देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 75 लाख के पार, 19 जुलाई के बाद सबसे कम मौतें

प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव, अमित नेगी ने बताया कि हांलांकि, मंत्रियों, विधायकों, आइएएस, आइपीएस और आइएफएस अधिकारियों के वेतन से पहले की तरह प्रतिमाह एक दिन के वेतन की कटौती जारी रहेगी.

डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से घर में रहकर त्योहार मनाने की अपील की

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here