याचिकाकर्ता अब्बास ने कहा कि कोरोना के लक्षण दशकों पहले से हमारे बीच मौजूद हैं और वो घातक नहीं हैं. ये कुछ और नहीं बल्कि मुस्लिम देशों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश है. इसलिए सरकार को कोरोना वैक्सीन नहीं खरीदनी चाहिए. कोर्ट ने इस पर अब्बास को फटकार लगाते हुए जुर्माना भरने का आदेश दिया है.

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