मसूरी के झड़ीपानी क्षेत्र में रेलवे भूमि विवाद एक बार फिर गरमा गया है। उत्तर रेलवे ने सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारी बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कई परिवारों को नोटिस जारी किए हैं। नोटिस में संबंधित लोगों को 7 दिन के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एकतरफा बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में रहने वाले परिवारों में चिंता का माहौल है।


