ग्वालियर। ग्वालियर जिला न्यायालय ने पत्नी की हत्या करने के मामले में आर्मी से रिटायर्ड आरोपी पति और उसकी मां को अंतिम सुनवाई करते आजीवन कारावास की सजा सुनाई है… मृतक महिला के 7 साल के बेटे की गवाही पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है..मामला साल 2020 का है, गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में रहने वाले आर्मी से रिटायर्ड राकेश सिकरवार की पत्नी अनुराधा की छत से गिरने से मौत हो गई थी.. पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि अनुराधा की मौत सामान्य नहीं थी उसे उसके पति राकेश सिकरवार और उसकी सास मालती सिकरवार ने छत से पटका था और इस हत्या का चश्मदीद गवाह..मृतका अनुराधा सिकरवार का 7 साल का बेटा था..5 सालों तक चली कोर्ट में सुनवाई के दौरान मृतक अनुराधा के बेटे कीगवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी मां -बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है..इस मामले में शासकीय अधिवक्ता जगदीश शाक्यवार ने मृतका की ओर से मुख्य पक्षकार थे..उनका यह भी कहना है की अनुराधा की हत्या से पहले भी अनुराधा को दहेज के लिए आरोपियों द्वारा परेशान किया जाता रहा था, मामला थाने तक भी पहुंचा लेकिन राजीनामा होने के बाद अनुराधा वापस ससुराल पहुंच गई थी। अनुराधा की हत्या से कुछ दिन पहले ही उसका पति राकेश आर्मी से रिटायर्ड हुआ था।
बाइट- जगदीश शाक्यवारशासकीय अधिवक्ता ग्वालियर।