Separate liquor shop for elite class in Madhyapradesh. Women can also buy liquor | संभ्रांत परिवारों के लिए एमपी में अलग शराब दुकान, जहां महिलाएं भी खरीद सकेंगी मदिरा

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी सहित चारों महानगरों में अब सभ्रांत परिवार के लोगों के लिए अलग शराब दुकान खोली जाएंगी। शॉपिंग मॉल और पॉश एरिया में खुलने वाली इन दुकानों पर महिलाएं भी खरीदारी कर सकेंगी।

मध्यप्रदेश की नई आबकारी नीति 2020-21 के तहत मदिरा दुकानों के लिए ई टेंडर और नीलामी से ग्रुप में दुकानों की बोली लगाने के लिए एक्ससाइज डिपार्टमेंट ने विज्ञप्ति जारी कर दी है।

आबकारी नीति में मॉल और प्रमुख स्थान पर शराब दुकान का प्रावधान।

शराब ठेकों की पुरानी व्यवस्था को बदलने के साथ कमलनाथ सरकार ने नई दुकान नहीं खोलने का ऐलान किया था, लेकिन Excise Policy में भोपाल, इंदौर में 2-2 और जबलपुर तथा ग्वालियर में 1-1 BOI (Bottled in Origin) दुकान खोलने का प्रावधान है। ये दुकानें शॉपिंग मॉल और शहर के प्रमुख स्थानों (Prominent places) में खोली जाएंगी।
पहले साल के लिए 5 लाख रुपये के आरक्षित मूल्य वाली इन दुकानों का स्वरुप किसी डिपार्टमेंट स्टोर की तरह होगा। इन दुकानों को ऑफ श्रेणी में रखा गया है। यानी यहां से शराब तो खरीदी जा सकेगी,लेकिन पीने की सुविधा वहां नहीं होगी। जाहिर है इन दुकानों को एलीट क्लास को ध्यान में रख कर खोला जाएगा।

बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लुनावत ने कमलनाथ सरकार की नई शराब नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने tweet किया है कि दारू की ऑनलाइन सेवा के बाद अब प्रदेश की @OfficeOfKNath सरकार की घर उजाड़ने की तैयारी कर रही है। मध्यप्रदेश की आपकी बहन बेटियों के लिए शराब के अलग आउटलेट खुलेंगे।

बता दें कि नई Excise Policy में प्रदेश की लगभग
2,544 देशी शराब दुकान (country liquor shops) और 1,061 विदेशी मदिरा दुकानों (foreign liquor shops) की नीलामी की जाएगी।

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