Supreme Court closes hearing on Karnataka petition in Karnataka vs Kerala case – कर्नाटक बनाम केरल मामले में कर्नाटक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई

कर्नाटक बनाम केरल मामले में कर्नाटक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई

प्रतीकात्मक तस्वीर

खास बातें

  • कर्नाटक बनाम केरल मामले में कर्नाटक की याचिका पर बंद की सुनवाई
  • केंद्रीय गृह सचिव के दखल के बाद कर्नाटक और केरल में सहमति बनी
  • अब उनके बीच सीमा पर नाकाबंदी को लेकर कोई विवाद नहीं है.

नई दिल्ली:

कर्नाटक बनाम केरल मामले में कर्नाटक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी है. सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्रीय गृह सचिव के दखल के बाद कर्नाटक और केरल में सहमति बनी गई है. अब उनके बीच सीमा पर नाकाबंदी को लेकर कोई विवाद नहीं है. वहीं सुप्रीम कोर्ट भी दोनों राज्यों के बीच समझौते के पक्ष में है. इसीलिए पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से दोनों राज्यों के स्वास्थ्य सचिव से बात करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन हालात में दोनों राज्यों को मुद्दे को बढाना नहीं चाहिए. बता दें, कर्नाटक सरकार ने केरल हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्नाटक सीमा पर लगाई गई नाकाबंदी को हटाने का निर्देश दिया था. कर्नाटक के अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का उपयोग करने के लिए केरल के मरीजों को प्रवेश की अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया था. वहीं कर्नाटक का कहना है कि इस आदेश के लागू होने से कानून और व्यवस्था के मुद्दों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि स्थानीय आबादी कासरगोड जिले से लोगों के प्रवेश का विरोध कर रही है, जिसमें COVID​​-19 मामलों की संख्या अधिक है.

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यह भी कहा गया कि कासरगोड जिले में COVID-19 मामलों के प्रकोप के मद्देनजर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के हित में सड़क सीमाओं को सील किया गया है. याचिका में ये भी कहा गया है कि ये दो राज्यों के बीच का विवाद है जिस पर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही सुनवाई कर सकता है. वहीं कहा गया कि केरल हाईकोर्ट ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर ये फैसला दिया है.


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