
अपनी अर्जी में रिया चक्रवर्ती ने मामले में NCB के जांच अधिकार पर भी सवाल उठाया है
मुंबई:
Sushant Singh Case: आज बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) और शॉविक चक्रवर्ती (Showik Chakraborty) सहित 5 आरोपियों की जमानत अर्जी पर सुनवाई है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष जवाब दाखिल कर रिया और शॉविक की जमानत का विरोध किया है. NCB ने दावा किया है कि दोनों ड्रग्स अपनी खपत के लिए नही बल्कि दूसरे व्यक्ति को सप्लाई करने के लिए खरीद रहे थे. जो ज्यादा गंभीर आरोप है और नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट के तहत ड्रग्स के वित्तपोषण से जुड़ा है. NDPS कानून के तहत ये सबसे गंभीर जुर्म है. NCB ने 14 जून को कथित खुदकुशी करने वाले अभिनेता का जिक्र करते हुए लिखा है कि उनके लिए नशीला पदार्थ खरीदने और उसे रखने के लिए अपने निवास का उपयोग करने की अनुमति देकर रिया ने हारबरिंग का भी काम किया है.
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बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर जमानत अर्जी में रिया चक्रवर्ती ने मामले में एन सी बी के जांच अधिकार पर भी सवाल उठाया है. रिया के वकील सतीश मनेशिंदे ने पिछले सप्ताह बॉम्बे हाई कोर्ट के समक्ष अपनी जमानत अर्जी पर बहस करते हुए NCB की जांच को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि 19 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया था कि अभिनेता की मौत से जुड़े किसी भी मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जाएगी. NCB ने इस पर जवाब देते हुए लिखा है कि ब्यूरो अभिनेता की मौत से जुडे ड्रग्स मामले की जांच कर रहा है जिसका उसे अधिकार है.
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सुप्रीम कोर्ट का फैसला एन सी बी की जांच में कोई बाधा नही है. एजेंसी का ये भी दावा है कि ये मामला छोटी श्रेणी में भी नही आता है. आरोपी अनुज केशवानी बरामद ड्रग्स व्यव्वासायिक मात्रा में है. एजेंसी ने 585 ग्राम चरस, 270.12 ग्राम गांजा, THC (Tetrahydrocannabinol) 3.6 ग्राम और LSD 0.62 ग्राम बरामद किया है. एजेंसी का ये भी कहना है कि उसके पास “यह दिखाने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि वह ड्रग्स की अवैध तस्करी के वित्तपोषण और इसमें काम करने के लिए शामिल थी.” सबूत के तौर पर व्हाट्सएप चैट और “इलेक्ट्रॉनिक सबूत ” हैं.
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