7 वर्ष की बालिका से दुष्कर्म मामले में आरोपी को तिहरा मृत्यु दंड ( फांसी ) की सजा

इंदौर : 7 वर्षीय बालिका के साथ दुष्‍कृत्‍य करने वाले आरोपी मंगल को हुआ तिहरा मृत्‍युदण्‍ड चिह्नित एवं जघन्‍य सनसनीखेज प्रकरण में आरोपी को तिहरी फांसी की सजाकेवल 10 माह में न्यायालय ने सुनाया फैसला घटना हीरानगर थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्ची के साथ वीभत्स दुष्कर्म का मामला।

आज द्वितीय अपर सत्र न्‍यायाधीश एवं विशेष न्‍यायाधीश, (पॉक्‍सो एक्‍ट) सविता जडिया, ने थाना हीरानगर, जिला इन्‍दौर के अपराध क्रमांक 134 /2024 विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 93/2024 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी मंगल पंवार पिता लाल सिंह पंवार निवासी देवास म0प्र0 को धारा 376 (एबी) भादवि एवं धारा 5एम/6 एवं 5आई/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में पृथक-पृथक तिहरे मृत्‍युदंड से दंडित किया गया एवं धारा 363 व 366 भादवि में 03 वर्ष एवं 05 वर्ष का सश्रम कारावास से भी दंडित किया गया एवं कुल 1000 रू के अर्थदंड से दंडित किया गया।

कोर्ट ने अवयस्‍क पीडि़ता को हुए मानसिक व शारीरिक कष्‍ट हेतु पृथक से 5,00,000/- रुपये राशि प्रतिकर स्‍वरूप दिलाये जाने की अनुशंसा की हैन्‍यायालय ने अपने निर्णय में लेख किया है कि जो पीडिता है वह बलात्‍कार के बाद यदि जीवित रह जाती है तो उसकी जिंदगी मृत्‍यु से भी कष्‍ट दायक हो जाती है और उसे जीवन भर की पीडा होती है ऐसी दशा में अभियुक्‍त द्वारा किए गए क्रूरतापूर्वक बलात्‍संग जिसमें बच्‍ची की उम्र मात्र 07 वर्ष थी और अभियुक्‍त द्वारा उसकी जननेंद्रियों को गंभीर क्षति पहुचाई गई उससे उसकी मानसिकता को देखते हुए भविष्‍य में भी वह इस प्रकार का अपराध कर सकता है इसलिए ऐसे अभियुक्‍त को पॉक्‍सो एक्‍ट की मंशा के अनुरूप मृत्‍युदंड से ही दंडित किया जाना उचित होगा जिससे समाज में ऐसे अपराधों पर रोकथाम हो सके ।घटना 27/ 2 /2024 को हीरानगर थाना क्षेत्र में झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार की बच्ची के साथ आरोपी मंगल ने पड़ोस के प्लाट पर ले जाकर दुष्कर्म किया था।

बाइट : संजय कुमार मीणा सरकारी वकील

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