The government is strict on the lockdown violation, there will be a ban on unnecessary activities at night – लॉकडाउन के उल्लंघन पर सरकार सख्त, रात में गैरजरूरी गतिविधियों पर हर हाल में रहेगी रोक

लॉकडाउन के उल्लंघन पर सरकार सख्त, रात में गैरजरूरी गतिविधियों पर हर हाल में रहेगी रोक

प्रतीकात्मक फोटो.

नई दिल्ली:

केंद्र ने बृहस्पतिवार को राज्यों से पाबंदियों का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया और कहा कि उसे विभिन्न स्थानों पर लॉकडाउन के उल्लंघन की सूचनाएं मिली हैं. राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे संदेश में केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला ने यह कहते हुए उन्हें शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर रोक सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए रात का कर्फ्यू गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों का अहम तत्व है.

उन्होंने कहा,‘‘उसके अनुसार स्थानीय अधिकारियों को रात के कर्फ्यू को लागू करने के लिए उनके अधिकार में आने वाले क्षेत्र में कानून के उपयुक्त प्रावधानों के तहत आदेश जारी करने के लिए कहा जाना चाहिए. इन आदेशों का कड़ाई से पालन अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित कराया जाना चाहिए.” भल्ला ने कहा कि मीडिया की खबरों एवं अन्य स्रोतों से गृहमंत्रालय के संज्ञान में आया कि उसके निर्देशों का विभिन्न स्थानों पर उल्लंघन हुआ है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि गृहमंत्रालय के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए तथा उसके लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों द्वारा जरूरी कदम उठाये जाने चाहिए.”

उन्होंने कहा कि मास्क लगाना, कार्यस्थल, परिवहन एवं सार्वजनिक स्थानों पर एक-दूसरे से दूरी रखना, स्वच्छता बनाये रखना आदि जैसे ये कदम कोविड-19 को फैलने से रोकने में अहम है. गृह सचिव ने कहा, ‘‘ राष्ट्रीय दिशानिर्देशों को लागू कराना सभी जिला एवं स्थानीय प्रशासनों का दायित्व है.”

उन्होंने कहा, ‘‘ मैं राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में चौकस रहने का अनुरोध करता हूं और मेरी यह भी गुजारिश है कि वे यह सुनिश्चित करें कि गृह मंत्रालय या फिर राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित किये गये कदमों का सभी स्तरों पर ईमानदारीपूर्वक पालन हो.”

लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाए जाने के बाद गृह मंत्रालय ने कुछ पाबंदियों में ढील देते हुए नए दिशानिर्देश जारी किए थे. निषिद्ध क्षेत्र अपवाद हैं. भल्ला ने कहा कि निषिद्ध क्षेत्रों का उपयुक्त सीमांकन और नियंत्रण उपायों का प्रभावी क्रियान्वयन कोविड-19 को और फैलने से रोकने की कुंजी है. इस संबंध में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों पालन किया जाए एवं निषिद्ध क्षेत्रों का उपयुक्त रूप से सीमांकन किया जाए.

गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा, ‘‘राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को अब विभिन्न जोनों का सीमांकन कर लेना चाहिए तथा गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के मुताबिक निषिद्ध गतिविधियों, कुछ पाबंदियों के साथ मंजूर गतिविधियों पर निर्णय ले लेना चाहिए. राज्यों एवं केंद्रशासित द्वारा दिशानिर्देश जारी हो जाने के बाद उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और यदि कोई उल्लंघन सामने आता हो तो कार्रवाई की जानी चाहिए.”

लॉकडाउन का सबसे पहले 24 मार्च को 21 दिन के लिए एलान किया गया था. फिर उसे तीन मई तक बढ़ाया गया और एक बार उसे 17 मई तक. लॉकडाउन अब 31 मई तक बढ़ाया जा चुका है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे तक देश में कोविड-19 से अब तक 3425 लोगों की जान चा चुकी है जबकि 1,12,359 उसकी चपेट में आ गए हैं.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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