There is no harm in appearing in court through video conference: court tells defense secretary – वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश होने में कोई हानि नहीं है : न्यायालय ने रक्षा सचिव को कहा

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो).

नई दिल्ली:

उच्चतम न्यायालय ने रक्षा मंत्रालय के सचिव से बृहस्पतिवार को कहा कि ‘‘वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने में कोई हानि नहीं है.”दरअसल मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अपने 18 अगस्त के आदेश में रक्षा सचिव को भूमि मुआवजे से जुड़े अदालत की अवमानना के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने को कहा है.

 

उच्च न्यायालय के आदेश पर स्थगन की मांग करने वाली रक्षा सचिव अजय कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उक्त बात कही. न्यायालय को बताया गया कि उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दी है.

प्रधान न्यायाधीश एस. ए. बोबड़े, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमणियम की पीठ ने आदेश दिया, ‘‘मामले को दो सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें.” पीठ ने मौखिक टिप्पणी में कहा ‘‘वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने में कोई नुकसान नहीं है.”

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)


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