पर्चीविहीन हितग्राहियों को भी मिलेगा नि:शुल्क खाद्यान्न : प्रमुख सचिव श्री किदवई


पर्चीविहीन हितग्राहियों को भी मिलेगा नि:शुल्क खाद्यान्न : प्रमुख सचिव श्री किदवई


4 लाख 53 हजार से अधिक को अस्थायी पर्ची जारी 


भोपाल : मंगलवार, मई 25, 2021, 18:34 IST

प्रमुख सचिव खाद्य श्री फेज अहमद किदवई ने बताया कि प्रदेश में 19 मई 2021 तक 4 लाख 53 हजार 446 हितग्राहियों का सत्यापन किया जाकर पात्रता सूची पोर्टल पर प्रदशित करा दी गई है एवं नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण के लिए अस्थाई पर्ची जारी की जा रही हैं। जिसे हितग्राही स्वयं पोर्टल से अथवा स्थानीय निकाय से प्राप्‍त कर सकता है। हितग्राहियों को पात्रता पर्ची की सूचना उनके द्वारा पंजीकृत मोबाईल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भेजी जा रही है।

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण में गरीब परिवारों को नि:शुल्क राशन वितरण में ऐसे परिवार जिनके पास खाद्यान्न पर्ची नहीं थी, के लिए अस्थाई खाद्यान्न पर्ची बनवाई जा रही है। प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज़ अहमद किदवई ने बताया कि आवेदक अपने आवेदन 31 मई तक निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र के साथ जमा करा सकते हैं। राज्य शासन द्वारा इस संबंध में शेष हितग्राहियों को भी नि:शुल्क खाद्यान्न दिए जाने के लिए अस्थाई पर्ची बनाए जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं।

स्थाई पर्ची भी की जाएंगी जारी

प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित श्रेणियों में से पात्रता पर्चीविहीन अथवा छूटे हुए गरीब परिवारों को पात्रता संबंधी दस्तावेज एवं आधार नंबर उपलब्ध न होने संबंधी घोषणा पत्र के आधार पर नाम जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत हितग्राही को निर्धारित प्रारूप में आपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ एक घोषणा पत्र कि उसके पास पात्रता संबंधी प्रपत्र उपलब्ध नहीं है भी देना होगा, के आधार पर तीन माह के लिए अस्थाई पर्ची जारी की जाएगी। इस अस्थाई पर्ची के माध्यम से हितग्राही 5 माह का नि:शुल्क राशन प्राप्त कर सकेंगे।इस तीन माह में यदि आवेदक प्रपत्र उपलब्ध करवा देता है तो उसे स्थाई पर्ची भी जारी की जा सकेगी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत हितग्राहियों को 3 माह (मई, जून एवं जुलाई) का राशन एक मुश्त प्रदान किया जाऐगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 2 माह मई एवं जून का राशन वितरित किया जायेगा। दोनों ही योजनाओं में 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रतिमाह दिया जाएगा। जोड़े गए परिवारों के लिए गेहूँ एवं चावल का आवंटन जारी किया गया है। आवंटित खाद्यान्न के आने की प्रत्याशा में दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न से ही हितग्राही को राशन वितरित किया जाए।


मुकेश दुबे

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here