रीवा में नाबालिग की शादी पर प्रशासन का एक्शन, बारात आने से पहले ही रुकवाया बाल विवाह

रीवा जिले के जवा विकासखंड के तराई क्षेत्र में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग बच्ची का बाल विवाह रुकवा दिया। शादी की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और बारात आने ही वाली थी, तभी पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम मौके पर पहुंच गई और विवाह को रुकवा दिया।जानकारी के अनुसार, जवा इलाके में एक नाबालिग लड़की की शादी की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया और महिला एवं बाल विकास, पुलिस तथा राजस्व विभाग को संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए। टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और परिजनों से बातचीत की।इस दौरान अहिंसा वेलफेयर सोसायटी और समग्र जन चेतना विकास परिषद जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी अहम भूमिका निभाई। टीम ने परिजनों को बाल विवाह के सामाजिक और कानूनी दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से समझाया।

अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की की शादी करना दंडनीय अपराध है।काउंसलिंग और समझाइश के बाद परिजन विवाह रोकने के लिए राजी हो गए। प्रशासन ने मौके पर पंचनामा तैयार कर परिजनों से लिखित आश्वासन लिया कि बच्ची के बालिग होने तक उसकी शादी नहीं की जाएगी।एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने बताया कि बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन लगातार सतर्क है और ऐसी किसी भी सूचना पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

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