रायपुर. छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जिन जिलों में टेस्ट किए गए मरीजों से 4 प्रतिशत अधिक पॉजिटिव मरीज हैं, वहां नाईट कर्फ्यू लगाया जाएगा. नाईट कर्फ्यू का समय रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक तय किया गया है. कोरोना के रोकथाम के लिए सरकार ने निर्देश जारी किए हैं. इतना ही नहीं बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते जूलुस, रैलियों पर भी रोक लगा दी गई है.
सरकार द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक 4 प्रतिशत संक्रमण के दर होने पर स्कूल आदि सार्वजनिक स्थान भी बंद होंगे. सार्वजनिक स्थानो में मास्क अनिवार्य कर दिया गया है. सभी एयरपोर्ट पर RTPCR जांच अनिवार्य कर दी गई है. इसके साथ ही सभी रेलवे स्टेशन और सीमांत चैक गेट पर रैंडम टेस्टिंग भी की जाएगी. बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी कोरोना बुलेटिन के मुताबिक बीते 3 जनवरी को प्रदेश में कुल 698 नए मरीज 24 घंटे में मिले. इतनी बड़ी तादात में मरीजों के मिलने के बाद अब प्रशासन सख्ती के संकेत दे दिए थे. इसके तहत ही अब पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं.
इसकी भी तैयारी
कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन के आवश्यक समझे जाने पर माइक्रो- या मिनी-कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश भी दिए जा सकते हैं. बिलासपुर में कई स्थानों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. अस्पताल में बिस्तरों, दवाओं के स्टॉक, पीएसए संयंत्रों, ऑक्सीजन की उपलब्धता पर दैनिक रिपोर्टिंग भी की जानी है. साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस, नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा सख्त चालान करने के निर्देश जल्द जारी किए जा सकते हैं. बता दें कि बीते सोमवार को प्रदेश में कोरोना के हालात पर सीएम भूपेश बघेल ने मंत्रियों और उच्च अधिकारियों की आपात बैठक ली थी. इसमें आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे.
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