सरकार ने लोगों से नियमों का पालन करने की हिदायत दी है.
सरकार की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है. साथ ही दुकानदारों को ठेलों में साबुन और सैनिटाइजर रखना होगा. ठेले में खड़े होकर खाने की पाबंदी होगी.
सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि दो ठेलों के बीच कम से कम 20 फ़ीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा. शहर में घूम सकने वाले ठेले जैसे फल, सब्जी वाले सप्ताह में सात दिन तक चल सकेंगे. अगर किसी बाजार या सड़क में जगह कम हो तो संबंधित अधिकारी ऑड- इवेन या अन्य किसी दूसरी व्यवस्था के जरिए 20 फ़ीट की दूरी बनाएंगे. दुकानदार और ग्राहक दोनों को गमछा और मास्क पहनना जरूरी होगा. ठेला या गुमठी वालों को केवल टेक अवे (पार्सल) का बोर्ड लगाना होगा.
इन नियमों का करना होगा पालन
सरकार की ओर से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई है. साथ ही दुकानदारों को ठेलों में साबुन और सैनिटाइजर रखना होगा. ठेले में खड़े होकर खाने की पाबंदी होगी. दुकानों के सामने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग करनी होगी. नियम को पालन नहीं करने वालों पर जोन कमिश्नर या थाना प्रभारी कार्रवाई कर सकते हैं.रायपुर के सुरेश का कहना है कि आज जीवन यापन को लेकर थोड़ी तसल्ली हो रही है. उनका कहना है कि लॉकडाउन के कारण काफी मुश्किलें हो रही थी. हालंकि लोगों में इतना ज्यादा डर है कि ग्राहक बहुत कम है. वहीं अनिल का कहना है कि हम तो मास्क लगाए हैं लेकिन कुछ ग्राहकों ने नहीं लगाया था. हमने उनसे रुमाल बांधने को बोला. खतरा तो सभी को सभी से हो सकता है. नियम के अनुसार पार्सल ही दे रहे हैं. हालंकि अनलाॉक 1 के पहले दिन शहर में कम गुमठी और ठेले दिखे. वहीं 20 फ़ीट की दूरी भी नहीं दिखी. निगम और जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार लोगों से नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं.
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First published: June 1, 2020, 1:22 PM IST