छतरपुर जिले में सागर-कानपुर फोरलेन निर्माण कार्य के दौरान अवैध मुरूम उत्खनन का मामला सामने आने पर कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने सख्त कार्रवाई करते हुए एम.के.सी. इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पर कुल 98 लाख 40 हजार रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई दो अलग-अलग प्रकरणों में की गई है।
पहले मामले में जांच के दौरान पाया गया कि कंपनी द्वारा शासकीय भूमि खसरा नंबर 1207/4 पर बिना वैध अनुमति के लगभग 2280 घनमीटर मुरूम का उत्खनन किया गया। मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत इस पर 34 लाख 20 हजार रुपए की शास्ति निर्धारित की गई थी। हालांकि, निर्धारित समय में राशि जमा नहीं करने पर नियमों के तहत यह जुर्माना बढ़ाकर 68 लाख 40 हजार रुपए कर दिया गया।
दूसरे प्रकरण में खसरा नंबर 140 की शासकीय भूमि पर करीब 1100 घनमीटर मुरूम का अवैध उत्खनन सामने आया। इस मामले में 16 लाख 50 हजार रुपए की शास्ति तय की गई थी, लेकिन राशि जमा नहीं करने पर इसे दोगुना करते हुए 33 लाख रुपए कर दिया गया।
दोनों मामलों को मिलाकर कंपनी पर कुल 98 लाख 40 हजार रुपए से अधिक का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को अवैध खनन के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है।कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध खनन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


