Wednesday, May 15, 2024
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BJP प्रवक्ता संबित पात्रा को हाईकोर्ट से मिली राहत रहेगी बरकरार

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर दर्ज करवाए गए FIR में कहा गया है कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और गांधी परिवार के खिलाफ टिप्पणियां की हैं (फाइल फोटो)

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा पर दर्ज करवाए गए FIR में कहा गया है कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और गांधी परिवार के खिलाफ टिप्पणियां की हैं (फाइल फोटो)

दरअसल एनएसयूआई (NSUI) ने रायपुर और भिलाई के थाने में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ.संबित पात्रा (Sambit Patra) के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करवाया था. एफआईआर में पात्रा के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री और गांधी परिवार (Gandhi Family) के खिलाफ गलत टिप्पणियां की हैं

  • News18Hindi

  • Last Updated:
    November 18, 2020, 4:09 PM IST

बिलासपुर. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. संबित पात्रा (Sambit Patra) को हाईकोर्ट से मिली राहत को बरकरार रखी गई है. पात्रा ने रायपुर (Raipur) और भिलाई (Bhilai) में अपने ऊपर हुए एफआईआर (FIR) को निरस्त (रद्द) किए जाने को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) में याचिका दायर की थी. इस पर जस्टिस संजय के.अग्रवाल के सिंगल बेंच ने जून में सुनवाई करते हुए संबित पात्रा के खिलाफ नो कोरसिव स्टेप यानी किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी थी, जो आगे भी बरकरार रहेगी. इस मामले में शासन और शिकायतकर्ता का जवाब न आने के कारण बुधवार को इस पर सुनवाई टाल दी गई है. साथ ही दोनों (शासन और शिकायतकर्ता) को जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. अब इस मामले में 11 जनवरी को फाइनल हियरिंग होगी.

दरअसल एनएसयूआई (NSUI) ने रायपुर और भिलाई के थाने में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ.संबित पात्रा के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज करवाया था. एफआईआर में पात्रा के ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री और गांधी परिवार के खिलाफ गलत टिप्पणियां की हैं. मामले में पुलिस ने संबित पात्रा को दो से तीन बार थाने में तलब होने का नोटिस जारी किया था.

इस पर संबित पात्रा ने अपने वकील शरद मिश्रा के माध्यम से वर्चुअल कोर्ट में याचिका दायर कर अपने ऊपर हुए एफआईआर को निरस्त (रद्द) करने की मांग की है.




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