Sunday, May 19, 2024
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बोरवेल खुला पाए जाने पर मंडी थाने में एफआईआर दर्ज की गई।

सीहोर तहसील के ग्राम जमुनिया तालाब निवासी रामसिंह आत्मज तेज सिंह का बोरवेल खुला पाए जाने पर मंडी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर ग्राम जमुनिया तालाब की पटवारी श्रीमती रीना त्यागी की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत दर्ज की गई है।

हल्का पटवारी ग्राम जमुनिया द्वारा 19 अप्रैल 2024 को पंचायत सचिव, चौकीदार तथा अन्य ग्राम वासियों के समक्ष निरीक्षण करने पर रामसिंह का बोरवेल खुला पाया गया। हल्का पटवारी द्वारा पुनः 24 अप्रैल 2024 को निरीक्षण किया गया जिसमें रामसिंह द्वारा बोरवेल को पन्नी से ढाका गया था, जो कि अत्यंत खतरनाक तथा दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती। बोरवेल को नियमानुसार पूर्णतः बंद नहीं करना तथा खुला रखना कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 का उलंघन होना पाया गया। हल्का पटवारी ग्राम जमुनिया तालाब की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार सीहोर श्री भरत नायक द्वारा मंडी थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्र लिखा गया था।

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